No Birth Certificate without Payment of Property Tax
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अगर नहीं किया ये काम तो MBMC नहीं देगी बर्थ सर्टिफिकेट Birth Certificate

टैक्स वसूली के लक्ष्य को हासिल करने के लिए महानगर पालिका का कड़ा फैसला

मीरा-भायंदर महानगर पालिका (MBMC) के संपत्ति कर का भुगतान नहीं करने वाले करदाताओं को जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate) जारी नहीं करने का फैसला प्रशासन ने लिया है. महानगर पालिका ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय संपत्ति कर के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए लिया गया है। इस फैसले के खिलाफ नागरिकों ने नाराजगी जताई है।

मीरा-भायंदर महानगर पालिका को इस साल संपत्ति कर से 200 करोड़ रुपये के राजस्व की उम्मीद है। लेकिन वित्तीय वर्ष समाप्त होने को है और अब तक केवल 130 करोड़ रुपये की ही वसूली हो सकी है, इसलिए प्रशासन ने अपना पूरा ध्यान प्रॉपर्टी टैक्स (Property Tax) वसूली पर लगा दिया है। इसके लिए पालिका द्वारा विभिन्न गतिविधियां चलाई जा रही हैं। इसमें महानगर पालिका ने संपत्ति कर जमा नहीं करने वाले बकाएदारों के बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र Birth Certificate नहीं देने का निर्णय लिया है.

संपत्ति कर का पूरा भुगतान

इसके तहत मनपा के नागरिक सुविधा कार्यालय में जन्म निबंधन कराने आने वाले नागरिकों से संपत्ति कर का पूरा भुगतान मांगा जा रहा है. बताया जाता है कि पहले बकाये का भुगतान करने के बाद ही डिफाल्टरों को प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा.

लेकिन मनपा के इस फैसले से नागरिक सुविधा केंद्र में बड़ी गफलत हो गई है. क्योंकि शहर में भवनों में रहने वाले अधिकांश नागरिक लीज पर रह रहे हैं। अगर मकान मालिक संपत्ति कर का भुगतान नहीं करता है, तो भाड़े पर रहने वाले बच्चे के परिवार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। एक नागरिक ने आरोप लगाया है कि जन्म पंजीकरण और संपत्ति कर दोनों अलग-अलग विषय हैं और मनपा समय सीमा से पहले कर संग्रह के लिए दबाव नहीं बना सकती है। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो खाली जमीन का बकाया भुगतान नहीं करने वाले डेवलपर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है. ना ही मोबाइल टावर वालों से इसका तकाज़ा किया जाता है, लेकिन समय सीमा तय होने के बाद भी हम जैसे आम नागरिकों के साथ इस तरह की जबर्दस्ती करना गलत है.

राज घरात, जनसंपर्क अधिकारी, मनपा कहते है कि, इस संबंध में महानगर पालिका के अपर आयुक्त ने सर्कुलर जारी किया है और उसी के अनुसार निर्णय लागू किया जा रहा है. इसके अलावा, जिन संपत्ति मालिकों ने कर का भुगतान किया है, उनका सत्यापन किया जा रहा है और प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है।

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