Notice to housing societies for kachra distribution
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कचरा वर्गीकरण के लिए महानगरपालिका ने हॉउसिंग सोसाइटीज (Housing Societies) को नोटिस जारी किया

मीरा रोड: मीरा-भायंदर महानगर पालिका ने शहर के नागरिकों से बार-बार अपील करने के बावजूद कि, वे कचरे को गीले और सूखे के रूप में वर्गीकृत करें, लेकिन लोग उनकी इस अपील को अनदेखा कर रहे हैं। इसलिए महानगर पालिका प्रशासन ने शहर की रहवासी सोसायटियों (Housing Societies) को नोटिस जारी करना शुरू कर दिया है। प्रशासन ने कूड़े की छटनी ना करने पर दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी है।

सरकार के निर्णय के अनुसार कचरे को वैज्ञानिक रूप से संसाधित करने के लिए सोसायटियों द्वारा गीले और सूखे कचरे का वर्गीकरण करना ज़रूरी है। ठोस कचरा प्रबंधन और हैंडलिंग अधिनियम २०१६ के अनुसार जो लोग कचरा पैदा करते हैं, उन्हें ही इस कचरे को छांटना होता है। इसलिए प्रत्येक नागरिक को यह आवश्यक है कि वह घर में प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले कचरे को गीला और सूखा के रूप में वर्गीकृत कर सफाई कर्मियों को दे। इसलिए महानगर पालिका प्रशासन शहर में नागरिकों को जागरूक कर रहा है। रेजिडेंट सोसायटियों को पहले भी नोटिस दिए जा चुके हैं। फिर भी शहर की कई हॉउसिंग सोसाइटीज Housing Societies इसकी अनदेखी कर रही हैं। इसलिए, कचरे को वर्गीकृत करना मुश्किल हो रहा है।

जुर्माना उसूला जायेगा

शहर में प्रतिदिन एकत्रित होने वाले कूड़ा का साठ प्रतिशत ही वर्गीकृत छंटाई कचरा मिल पा रहा है। इसलिए कई जगहों पर पालिका कर्मचारी खुद कचरा छंटाई करते नज़र आ रहे हैं। यदि कचरे को सोसाइटी द्वारा वर्गीकृत नहीं किया जाता है, तो महानगर पालिका वह कचरा स्वीकार नहीं करेगी और ठोस कचरा प्रबंधन और हैंडलिंग अधिनियम २०१६ और सरकार के निर्णयों के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी। इसलिए शहर के नागरिकों को चाहिए कि वे कचरे का वर्गीकरण करें और पालिका को सहयोग करें, अन्यथा उन पर जुर्माना लगाया जाएगा, ऐसी नोटिस हॉउसिंग सोसाइटीज housing societies को सौंपी गयी है।

महानगर पालिका की ओर से चेतावनी दी गई है कि कूड़ा छंटाई नहीं करने पर पहली बार २०० रुपए जुर्माना किया जाएगा और उसके बाद हर दफा दोषी पाए जाने पर ३०० रूपए जुर्माना उसूला जायेगा। ये नोटिस उदाहरण के साथ यह भी समझाती हैं कि गीला और सूखा कचरा क्या होता है। महानगरपालिका अपशिष्ट प्रसंस्करण छँटाई केंद्र गीले कचरे से खाद और सूखे कचरे से ईंधन का उत्पादन करता है।

वर्गीकरण के लिए विशेष चिह्न रखे जाते हैं। इसलिए निवासी यथासंभव कचरे का वर्गीकरण जरूर करें। बिना छंटाई के कचरे को कूड़ा ट्रीटमेंट प्लांट में नहीं लिया जाता और बाहर खुले में ही डंप किया जा रहा है। इससे इस कचरे से दुर्गंध उठ रही है और आसपास के रहवासी को इसकी दुर्गंध सहना पड़ता है। इसलिए सोसाइटी लेवल पर ही छंटाई होने के बाद ही कचरे को उठाया जायेगा अन्यथा हाउसिंग सोसाइटीज पर जुर्माना लगाया जायेगा।
रवि पवार, उपायुक्त, मीरा भायंदर महानगर पालिका

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