आरोपी सात साल पहले मर्डर करके फरार था, वह कौशांबी (Kaushambi) में एक पैथोलॉजी लैब चला रहा था।
Mira Road: लगभग सात वर्षों तक पुलिस को चकमा देने वाले एक युवक की नृशंस हत्या में शामिल एक 41 वर्षीय आरोपी को आखिरकार मीरा भायंदर-वसई विरार की क्राइम ब्रांच यूनिट (जोन I) द्वारा उत्तर प्रदेश के कौशांबी (Kaushambi) जिले से गिरफ्तार कर लिया गया है। विगत वर्षों से वह वहां पर पैथोलॉजी लैब चला रहा था।
आरोपी असद अहमद सिद्दीकी(४१) को कौशाम्बी में एक पैथोलॉजी लैब चलाते हुए पाया गया, जब उसे पुलिस इंस्पेक्टर अविराज कुरहाडे और एपीआई कैलास तोकले के नेतृत्व वाली पुलिस टीम ने गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक नौ जुलाई 2016 को मीरा रोड के नया नगर इलाके के लोढ़ा रोड स्थित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के पास फुटपाथ से रईस अनवर हुसैन उर्फ रोशन का शव बरामद किया गया था.
मीरा रोड के रहने वाले रोशन की उम्र 20 के आसपास थी और वह एक शॉपिंग मॉल में काम करता था। मीरा रोड में जन्मदिन की पार्टी के दौरान पैसे को लेकर हुए विवाद के बाद उसकी हत्या कर दी गयी थी। उस वक़्त सभी नशे की हालत में थे।
हत्या का मामला दर्ज किया गया था। जांच में असद और उसके साथी सोहेल शेख, अली इरशाद शेख उर्फ नौशाद और शाहनवाज अयाज खान उर्फ शानू कालिया सहित चार लोगों के शामिल होने का खुलासा हुआ था।
इस मामले में दो को उम्रकैद की सज़ा
सोहेल और नौशाद को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया था। जिला जज एसपी गोंधालेकर ने ११ मई २०२२ को सोहेल मुख्तार शेख (34) और अली उर्फ नौशाद इरशाद शेख (37) को दोषी करार दिया। अदालत ने दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है ।
न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष ने आरोपियों के खिलाफ हत्या का आरोप साबित कर दिया है और अब इसमें कोई संदेह नहीं रह गया है, इसलिए उन्हें दोषी ठहराकर सजा दी जानी चाहिए. अतिरिक्त लोक अभियोजक एसपी मोराले ने अदालत को बताया था कि 9 जुलाई 2016 को आरोपी और रोशन शेख ने साथ में शराब का सेवन किया था।
कालिया को 2022 में ही गिरफ्तार किया गया था। असद की गिरफ्तारी के साथ ही चारों हत्यारे सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं।